logo

नकली जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान, पत्नी और बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की सजा 

ajam_khan1.jpg

द फॉलोअप डेस्क 

समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान और उनके परिवार के लिए आज का दिन बुरा साबित हुआ। दरअसल नकली जन्म प्रमाण पत्र के मामले में उनको, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को सात-सात साल की कैद सुनाई गयी है। बता दें कि इस मुकदमे की सुनावई रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट में ये साबित हो गया कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव में नकली जन्म पत्र का इस्तेमाल किया था। जानकारों का मानना है कि अब आजम खान, उनके बेटे और पत्नी को अदालत से सीधे जेल ले जाया जायेगा। 

मामला 2017 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है 

बता दें कि नकली जन्म प्रमाण पत्र का ये मामला 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से संबंधित है। इस चुनाव में अब्दुल्ला आजम प्रदेश की स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। चुनाव जीतकर वे विधानसभा भी पुहंचे। लेकिन उनकी जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी। आरोप लगाया गया कि अब्दुल्ला ने चुनाव में खड़े होने के लिए अपनी असल जन्म तिथि को छिपाया। नामांकन के समय उन्होंने जो आयु बतायी है, वो गलत है।

रद्द की गयी थी विधायकी 

कानूनी प्रक्रिया के बाद उनकी विधायकी रद्द हो गयी थी। कोर्ट में जो प्रमाण प्रस्तुत किये गये उसके अनुसार अब्दुल्ला की उम्र उतनी नहीं है, जितनी कि उन्होंने नामांकन फार्म में अंकित की थी। स्कूल व कॉलेज के कागजात में अब्दुल्ला का जन्म एक जनवरी 1993 बताया गया था। वहीं कोर्ट में प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार उनका जन्म 30 सितंबर 1990 कहा गया है। इस मामले में हाईकोर्ट में भी सुनावई हुई। इस फर्जीवाड़े के बाद स्वार सीट का चुनाव रद्द कर दिया गया था।